नाबालिग को अश्लील इशारे कर कहता था शादी कर हम भाग चलते हैं, कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा

सीहोर की नाबालिग छात्रा से लंबे समय तक छेड़छाड़ और धमकी देने वाले आरोपी अभिषेक कुशवाह को अदालत ने दोषी करार दिया। आष्टा थाने में पॉक्सो एक्ट व अन्य धाराओं में मामला दर्ज हुआ था। विशेष न्यायाधीश ने उसे दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास और 4 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई सीहोर जिले की नाबालिग छात्रा लंबे समय तक आरोपी अभिषेक की छेड़छाड़ का शिकार होती रही। छात्रा जब स्कूल से घर या बाजार जाती, तो आरोपी उसका पीछा करता और अश्लील इशारे करता। आरोपी उससे जबरन शादी करने और भाग जाने का दबाव डालता। छात्रा बार-बार परेशान होती रही, लेकिन डर के कारण उसने यह बात घर पर किसी को नहीं बताई।आखिरकार जून 2023 की शुरुआत में छात्रा ने अपने माता-पिता को पूरी घटना बताई। परिजनों को जब सच्चाई पता चली तो उन्होंने बेटी की सुरक्षा को देखते हुए आष्टा से सीहोर में शिफ्ट होने का निर्णय लिया। यह कदम आरोपी के डर से बचने के लिए उठाया गया था

रास्ते में रोकी मोटरसाइकिल, दी जान से मारने की धमकी4 जून 2023 की रात 10 बजे छात्रा और उसके पिता मोटरसाइकिल से सामान लेकर सीहोर जा रहे थे। तभी आरोपी अभिषेक मोटरसाइकिल से आया और उनकी गाड़ी रोक दी। उसने लड़की के पिता से कहा कि मेरी बात आपकी बेटी से कराओ। इनकार करने पर आरोपी ने जान से खत्म कर देने की धमकी दी। पिता ने किसी तरह समझाकर रास्ता निकाला और सीहोर जाकर राहत की सांस ली।

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