स्लग -पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास

लोकेशन
बुधनी
संवाददाता डॉ रमेश चंद शर्मा
930 237 4950


वर्ष 2021 में बुधनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सतर्कुंडा के जंगल में एक अज्ञात युवती का शव बुधनी पुलिस को क्षत बिक्षत हालत में बुधनी से 5 किलोमीटर दूर सत कुंडा के जंगल में मिला था। जिसकी पहचान के लिए बुधनी पुलिस द्वारा आसपास के सभी थानों में गुम इंसान की तलाश के लिए फोटो जारी किया था।
फोटो के आधार पर युवती की पहचान शिखा कैथवास पति रजत केथवास निवासी नारियल खेड़ा भोपाल के रूप में की गई थी।
बताया जाता है युवती ने नारियल खेड़ा निवासी रजत केथवास से प्रेम विवाह किया था जिसे बाद में दोनों परिवारों की सहमति से शिव मंदिर में विवाह किया गया विवाह के कुछ दिन बाद से ही पति-पत्नी के बीच झगड़ा होने लगे ।

जिसकी परिणति आरोपी पति द्वारा अपनी पत्नी शिखा को 15 अक्टूबर 2021 को दुर्गा झांकियां के दर्शन के बहाने भोपाल के टीला जमालपुरा क्षेत्र में बुलाया तथा उसी की स्कूटी से सलकनपुर देवी दर्शन के लिए 15 अक्टूबर 2021 की रात को 10:00 बजे के लगभग पहुंचे जिसकी पुष्टि सलकनपुर देवी मंदिर के सीसीटीवी कैमरे से हुई ।बाद में रजत केथवास उसे बुधनी के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 69 मिड घाट के सत कुंडा के जंगल में ले जाकर रात को 2 से 3बजे के बीच चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई तथा लाश को वहीं फेंक कर स्कूटी से भोपाल आकर उसकी स्कूटी में पीपल्स मॉल के समीप आग लगा दी।
अतिरिक्त सत्र न्यायालय बुधनी में न्यायाधीश डॉक्टर वैभव विकास शर्मा

के द्वारा हत्या के दोषी शिखा के पति रजत कैथवास को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं साक्ष्य छिपाने के आरोप में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 8 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया गया है।
मामले की जानकारी देते हुए मीडिया सेल प्रभारी केदार सिंह कौरव ने बताया कि यह एक चिन्हित मामला था। इस हत्याकांड का संचालन श्री पंकज रघुवंशी विशेष लोक अभियोजक बुधनी के द्वारा किया गया।
वाइट -पंकज रघुवंशी विशेष लोक अभियोजक बुधनी।
वाइट-मृत युवती के पिता

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