मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर एवं माननीय श्री प्रकाश चंद्र आर्य, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीहोर के निर्देशानुसार दिनांक 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किये जाने तथा सफल आयोजन हेतु विद्युत विभाग के वाहन में नेशनल लोक अदालत का बैनर के माध्यम से लोक अदालत का प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु माननीय डॉ. वैभव विकास शर्मा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बुदनी जिला सीहोर द्वारा हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया।
उक्त प्रचार वाहन के माध्यम से आमजन को नेशनल लोक अदालत के लाभ के बारें में जागरूक किया जायेगा। लोक अदालत के माध्यम अपने प्रकरणों का निराकण किये जाने पर न्याय शुल्क वापस हो जाता है, लोक अदालत का आदेश/निर्णय अंतिम होता है इसका तुरन्त फल प्राप्त होता है, लोक अदालत में पक्षकारों के मध्य विवाद हमेशा के लिये समाप्त हो जाता है। दिनांक 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, चैंक बाउंस के प्रकरण, बैंक वसूली प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, विद्य त चोरी के प्रकरण, वैवाहिक विवाद के प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण और सभी प्रकार के सिविल व भूमि विवाद के प्रकरण पक्षकारों के मध्य राजीनामा के आधार निराकृत किये जायेगे।
विद्युत एवं नगर निगम अधिनियम के अंतर्गत जल कर, सम्पत्ति कर एवं दुकान कर में नियमानुसार छूट प्रदान की जावेगी।
आज दिनांक 27.02.2026 को माननीय डॉ. वैभव विकास शर्मा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के मार्गदर्शन में बुदनी क्षेत्रातंर्गत के प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित लिटिगेशन प्रकरणों को अधिक से अधिक संख्या में निराकरण किये जाने में सहयोग प्रदान किये जाने तथा लीगल सर्विसेज अथारिटी एक्ट, 1987 की धारा 20 के अंतर्गत निराकृत होने वाले वाद पूर्व (प्रीलिटिगेशन) प्रकरणों के निराकरण हेतु मीटिंग आयोजित की गई है। उक्त मीटिंग में श्रीमती सपना शिवहरे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्रीमती मिताली पाठक शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुदनी, प्रशासनिक अधिकारी, अधिवक्तागण एवं अन्य लोग उपस्थित रहे।






